राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर 2025 को किया जाएगा, जिसमें न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इस लोक अदालत में धारा 138 के अंतर्गत एन.आई. अधिनियम (चेक बाउंस मामलों), मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, भरण-पोषण, वाहन दुर्घटना, भू-अधिग्रहण, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), सेवागत विवाद (वेतन, भत्ते, पेंशन), राजस्व से संबंधित मामले (जिला एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत और विशिष्ट प्रदर्शन सूट जैसे दीवानी मामले तथा आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों की सुनवाई की जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों के ऐसे मामले न्यायालयों में लंबित हैं और वे उन्हें त्वरित व सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते हैं, वे अपने-अपने क्षेत्र के न्यायिक न्यायालय परिसरों – रामपुर बुशहर, रिकांग पिओ (जिला किन्नौर), आनी (जिला कुल्लू) – अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय रिकांग पिओ, जिला किन्नौर में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नागरिक 01786-223605 पर कॉल कर सकते हैं या secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर ईमेल के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।




