शिमला में प्रवासी कामगारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

शिमला जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी संचालकों, फेरी वालों और अन्य बाहरी कामगारों का पुलिस थानों में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते … Continue reading शिमला में प्रवासी कामगारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य