शिमला के 10 स्थानों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक

शिमला जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक सभाओं, धरना-प्रदर्शनों, रैलियों और जुलूसों के आयोजन पर 30 सितंबर, 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंध जिन … Continue reading शिमला के 10 स्थानों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक