शिमला के मॉल रोड और प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन, रैलियों और नारेबाजी पर लगा प्रतिबंध

राजधानी शिमला में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने शहर के अति-संवेदनशील और प्रमुख आवाजाही वाले क्षेत्रों में धारा लागू कर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने पंजाब सुरक्षा राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 1 अक्टूबर 2026 से … Continue reading शिमला के मॉल रोड और प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन, रैलियों और नारेबाजी पर लगा प्रतिबंध