राजधानी शिमला में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने शहर के अति-संवेदनशील और प्रमुख आवाजाही वाले क्षेत्रों में धारा लागू कर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने पंजाब सुरक्षा राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होकर 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार, मॉल रोड सहित शहर के चिन्हित क्षेत्रों में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के रैलियों, जुलूस, प्रदर्शनों, सार्वजनिक बैठकों, नारेबाजी, बैंड-बाजे बजाने और किसी भी प्रकार के घातक सामग्री या हथियार ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। हालांकि, ऑन-ड्यूटी तैनात पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इन प्रमुख मार्गों और क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध:
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छोटा शिमला से कैनेडी हाउस एवं रिज तक पूरा मॉल रोड
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स्कैंडल प्वाइंट से काली बाड़ी मंदिर तक
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रेन्डेजवस रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा की ओर 150 मीटर का मार्ग
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छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला-कसुम्पटी लिंक रोड
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छोटा शिमला चौक से राजभवन होते हुए ओक ओवर मार्ग
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छोटा शिमला गुरुद्वारा के समीप कसुम्पटी रोड की ओर जाने वाला पैदल मार्ग
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कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड
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ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड जाने वाला मार्ग
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सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान जाने वाला मार्ग
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पुलिस गुमटी से उपायुक्त कार्यालय के ऊपर लोअर बाजार की तरफ 50 मीटर का क्षेत्र
जिला प्रशासन ने शहर में शांति, सुरक्षा और सुगम यातायात बनाए रखने के लिए आम जनता तथा सभी राजनीतिक व सामाजिक संगठनों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है।
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