राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई, 2026 को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई और समाधान किया जाएगा। इस अदालत में धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से जुड़े मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी से संबंधित प्रकरण, भरण-पोषण सहित अन्य आपराधिक (समझौता योग्य) और दीवानी मामलों को शामिल किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव अजय कुमार ठाकुर के अनुसार, न्यायालयों में लंबित कई प्रकार के मामलों का निपटारा इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इनमें वाहन दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, वेतन व भत्तों से जुड़े सेवा मामले, सेवानिवृत्ति संबंधी प्रकरण, राजस्व मामले (जो जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हैं) तथा किराया, गुजारा भत्ता और अन्य दीवानी विवाद भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वे अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, रिकांग पिओ (जिला किन्नौर), आनी (जिला कुल्लू) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रिकांग पिओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 पर कॉल या secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।



