March 10, 2026

प्रवासी श्रमिकों के लिए पुलिस स्टेशन में पंजीकरण अनिवार्य – अनुपम कश्यप

Date:

Share post:


 

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आज यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के मद्देनजर आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश पारित किए हैं । इसके  तहत कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार व व्यापारी जिला शिमला में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटी-मोटी गैर-औपचारिक नौकरी या सेवा या अनुबंध श्रम में तब तक नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पास जाकर पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं।

आदेशों के अनुसार शिमला जिला का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित थाना प्रभारी को इस आशय की जानकारी दिए बिना किसी भी प्रकार के स्व-रोजगार, गैर-औपचारिक व्यापार, सेवाओं में अथवा रोजगार की तलाश में संलिप्त नहीं होगा।

उल्लंघन करने वाले ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ता पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।




                                    
प्रवासी मजदूरों को शिमला में पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना अनिवार्य: जिला दंडाधिकारी का आदेश

Daily News Bulletin

Nurturing Creativity – Keekli Charitable Trust, Shimla

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

IIAS Shimla Concludes Two-Day Radhakrishnan Seminar

The two-day international seminar on “Darśana of Radhakrishnan: Eternal and Temporal” organized by the Indian Institute of...

संत निरंकारी स्थल पर युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की कृपा से 26वां बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल...

सीबीएसई स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित: जयराम

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर बच्चों को बिना किताबों के ही...

Prepaid Taxi Counters Open at ISBT Tutikandi

Thakur Sukhvinder Singh Sukhu today launched a prepaid taxi service from ISBT Tutikandi, aimed at ensuring transparency, safety,...