शिमला जिले के संजौली क्षेत्र में संचालित आकाश कोचिंग संस्थान के खिलाफ जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप के आदेशों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उल्लंघन के चलते की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा 3 और 4 सितंबर को जारी आदेशों के अनुसार, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सभी शिक्षण एवं कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के निर्देश थे। सोशल मीडिया के माध्यम से मिली शिकायतों के आधार पर, एडीएम (ला एंड ऑर्डर) पंकज शर्मा और तहसीलदार अपूर्व शर्मा की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि संस्थान में विद्यार्थियों की कक्षाएं चल रही थीं, जबकि कई छात्र संस्थान परिसर या हॉस्टल में भी नहीं रहते थे।
निरीक्षण के बाद बनाई गई रिपोर्ट में फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्य सहित अन्य प्रमाण शामिल किए गए, जिन्हें उपायुक्त को सौंपा गया। इसके आधार पर एसपी शिमला को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए।
एफआईआर में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52 और 53 के उल्लंघन को आधार बनाया गया है, जिनमें सरकारी आदेशों की अवहेलना, मिथ्या दावा और राहत सामग्री के दुरुपयोग के लिए दंड के प्रावधान हैं।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि नियमों की अवहेलना पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और आम जनता से अपील की कि वे किसी भी उल्लंघन की सूचना प्रशासन को दें।
All Educational Institutes Across Himachal to Remain Closed till September 7