जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अब हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की सभी बसें एवं निजी बसें ठियोग बस स्टैंड से होकर ही संचालित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, सुरक्षित चढ़ने-उतरने की सुविधा, और यातायात व्यवस्था में सुगमता सुनिश्चित की जा सकेगी।
यह कदम ठियोग क्षेत्र में संगठित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देगा और यात्री अनुभव को अधिक सुविधाजनक बनाएगा।