जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारकण्डा, सैंज और भुट्टी में नए पार्किंग स्थल अधिसूचित किए हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखा जा सके। नारकण्डा क्षेत्र में होटल हाटू बाईफरकेशन, कैंची मोड़, रेन शेल्टर, दुर्गा माता मंदिर, एचपी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, एनएच गेट, नागरिक आपूर्ति कार्यालय, चिल्ड्रन पार्क, स्नो फ्लेक होटल, लक्ष्मण मोड़, अस्पताल रोड, गैस गोदाम, हाटू/नारकण्डा बाईफरकेशन, टैक्सी स्टैंड पोस्ट तथा बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर हल्के वाहनों, टैक्सियों, परिवहन वाहनों और बसों के लिए पार्किंग जोन निर्धारित किए गए हैं, जबकि स्टोक्स पार्क, रेस्ट हाउस गेट, दुर्गा माता मंदिर गेट, शिव मंदिर गेट और बाजार क्षेत्र को निर्धारित समय के बाद नो-पार्किंग घोषित किया गया है। सैंज में पुलिस पोस्ट, एनएच-5 और एनएच-305 के विभिन्न बिंदुओं पर टैक्सियों, बसों, हल्के मोटर वाहनों और स्कूल बसों के लिए पार्किंग स्थल अधिसूचित किए गए हैं, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के सामने नो-पार्किंग क्षेत्र तय किया गया है। भुट्टी में संदीप केशव के घर के सामने 2 बसों और एसबीआई एटीएम के सामने टैक्सी पार्किंग प्वाइंट को पार्किंग जोन घोषित किया गया है, जबकि पीडीएस स्टोर के पास लोडिंग/अनलोडिंग प्वाइंट और गीता देवी की दुकान के सामने का क्षेत्र नो-पार्किंग घोषित किया गया है।





