February 26, 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित

Date:

Share post:

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च, 2026 को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, भरण-पोषण, वाहन दुर्घटना, आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध तथा अन्य दीवानी विवादों की सुनवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित वेतन एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति मामले, राजस्व मामले (जो जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हों) तथा किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत व विशिष्ट प्रदर्शन सूट जैसे अन्य दीवानी मामलों का भी निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।

इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांग पिओ (जिला किन्नौर), न्यायिक न्यायालय परिसर आनी (जिला कुल्लू) अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रिकांग पिओ (जिला किन्नौर) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 01786-223605 या ईमेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

Dharmani Reviews Technical Education Reforms

Daily News Bulletin

Nurturing Creativity – Keekli Charitable Trust, Shimla

Related articles

Dharmani Reviews Technical Education Reforms

Rajesh Dharmani today chaired a review meeting of the Technical Education Department along with officials of the Himachal...

Rohit Thakur Reviews UNESCO HP FUTURES Progress

Rohit Thakur chaired the third Steering Committee meeting of the UNESCO-supported ‘HP FUTURES’ project, organized by Samagra Shiksha,...

HP Grameen Bank Supports Aapada Rahat Kosh

Chairman of Himachal Pradesh Grameen Bank, Rajinder Singh, today presented a cheque of ₹14.15 lakh to Chief Minister...

कुड्डू टोल की ई-नीलामी 28 फरवरी को

उपमंडल दण्डाधिकारी जुब्बल गुरमीत नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एच.पी. टोल्स अधिनियम,...