कीकली रिपोर्टर, 21 अप्रैल, 2017, शिमला

जिला दण्डाधिकारी शिमला श्री रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां कहा कि ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला की चारदिवारी से 100 मीटर के दायरे तक रैली निकालने, धरना करने, प्रदर्शन करने, जनसभा करने, नारे लगाने, हथियार लेकर चलने और पांच या इससे अधिक लोगों के इकठ्ठे होने (जिससे कि शांति व्यवस्था में विघ्न पड़े) पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध सीआरपीसी की सैक्शन 144 के तहत लगाया गया है।

यह प्रतिबंध पुलिस, पैरामिलिट्री और सेना पर अपनी ड्यूटी करने व विवाह समारोह पर लागू नहीं होगा।

यह प्रतिबंध शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से लगाया गया है और आगामी दो माह तक लागू रहेगा।

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