कीक्ली रिपोर्टर, 8 मई, 2016, शिमला
बसंतपुर की ग्राम पंचायत देवला के गांव ठैला में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता सीविल जज अंशु चौधरी ने की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त करने व विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।
अंशु चौधरी ने कहा कि समाज के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा व उत्थान के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि झगड़ा पारिवारिक हो या सामाजिक, आपसी बातचीत द्वारा इसका निपटारा कर लिया जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर समझोते द्वारा झगडों को सुलझाना बुद्धिमता है।
अधिवक्ता एचआर भारद्वाज ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र, सरल तरीके से दूर करने तथा उपभोक्ताओं को संरक्षण दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। यदि उपभोक्ता के अधिकार का हनन होता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दायर कर न्याय के लिए आवेदन किया जा सकता है।
अधिवक्ता राजेश प्रकाश ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रम के विभिन्न संस्थानों सहित कई अन्य संस्थानों से विभिन्न प्रकार की जानकारी मात्र एक आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम से न केवल प्रशासन में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, बल्कि जवाबदेही भी तय हो रही है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से हर नागरिक को सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार मिला है।
शिविर में विभिन्न अधिनियमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।