जिलाधीश अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एनआईसी कांफ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन व रोकथाम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों से लेकर समाज के सभी हितधारकों को जोड़ा जा रहा है और प्रत्येक नागरिक, अधिकारी व कर्मचारी की सहभागिता अनिवार्य है। बैठक में पंचायत स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया ताकि नशा कारोबार की जानकारी तुरंत जांच एजेंसियों तक पहुंच सके। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाए जाने पर एक्साइज एक्ट की धारा 46 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें ₹1,000 से ₹5,000 तक जुर्माना और तीन महीने तक की जेल का प्रावधान है। बैठक में ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित इंटेलिजेंस साझा करने, अवैध चूरा पोस्त व गांजा खेती पर निगरानी, क्रॉस-स्टेट ड्रग मामलों की जांच, स्कूल–कॉलेजों में एंटी-ड्रग जागरूकता बढ़ाने, प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाने, डिटेक्शन उपकरणों की जरूरत और नशा मुक्ति केंद्रों की देखरेख जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। साथ ही HP NDPS रूल्स 1989, ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी 2022 और NDPS एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मल्टी-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने तथा ANTF की गतिविधियों की रिपोर्ट राज्य स्तर की कमेटी को भेजने पर बल दिया गया। उपायुक्त ने यह भी कहा कि किसी भी बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, पार्टी लॉन या वाणिज्यिक स्थल में बिना L-50B लाइसेंस शराब परोसने पर ₹50,000 से ₹1 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि होटलों व रेस्तरां में लॉन, टैरेस, बैंक्वेट हॉल या पूल क्षेत्र में शराब परोसने के लिए L-6A लाइसेंस अनिवार्य है, जिसका शुल्क 2025–26 के लिए ₹50,000 निर्धारित है। यदि कोई लाइसेंसधारी निर्धारित परिसर से बाहर बिना L-6A लाइसेंस शराब परोसता है तो ₹20,000 से ₹50,000 तक दंड और चौथे अपराध पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। L-50A परमिट के तहत मैरिज पार्टी में 72 बोतल IMFS/देशी शराब और 78 बोतल बीयर रखने की अनुमति है, जबकि L-12AA विशेष लाइसेंस तीन दिनों के लिए ₹20,000 शुल्क पर जारी होता है। बैठक में यह भी दोहराया गया कि शराब ठेकों का समय सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक और बार का समय दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक रहेगा।





