शिमला जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने आदेश जारी किया है कि प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-फड़ी और फेरी वाले सहित बाहरी राज्यों से अस्थायी रूप से आए सभी कामगारों को नजदीकी पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति और पहचान का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
आदेश के अनुसार, कोई भी नियोक्ता या ठेकेदार तब तक प्रवासी मजदूर को काम पर नहीं लगा सकता जब तक वह पूरा विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो संबंधित थाना प्रभारी को नहीं देता। इसके साथ ही, प्रवासी मजदूर शिमला जिले में किसी भी स्वरोज़गार या गैर-औपचारिक सेवा/व्यापार में काम शुरू करने से पहले अपने आने की सूचना थाना में दें।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत प्रवासी मजदूर और उनके नियोक्ता दोनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश 1 दिसंबर 2025 से लागू होकर 31 जनवरी 2026 तक रहेगा।


