प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एचपी होम स्टे नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। यह जानकारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी शिमला जगदीश शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि नियमों के क्लॉज-6 के अनुसार वे सभी पर्यटन इकाइयां/होम स्टे, जो वर्तमान में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट, इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट योजना अथवा एचपी होम स्टे योजना, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत एवं संचालित हैं, उन्हें नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष ई-सेवाएं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1) में पंजीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी इकाइयों का पंजीकरण उनकी वर्तमान पंजीकरण की वैधता तिथि तक बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। एचपी होम स्टे नियम, 2025 के अंतर्गत विधिवत पंजीकरण के बिना कोई भी पर्यटन इकाई/होम स्टे संचालित नहीं किया जा सकेगा।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने सभी होम स्टे/बी एंड बी इकाई मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य पंजीकरण करवाएं। यदि कोई इकाई नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध एचपी होम स्टे नियम, 2025 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने विशेष रूप से पहले से पंजीकृत सभी होम स्टे/बी एंड बी इकाई मालिकों से आग्रह किया कि वे अपनी इकाइयों का पंजीकरण नए होम स्टे नियम, 2025 के अंतर्गत अवश्य करवाएं।


