जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि सचिव, निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार, पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के विशेष पुनः निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत 01 अप्रैल 2026 को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की पात्रता तिथि घोषित की गई है। यह कार्यक्रम उन पंचायतों में लागू नहीं होगा जो सृजन, पुनर्गठन या विभाजन की प्रक्रिया में हैं।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, संशोधन प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियाँ 28 मार्च 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं। संशोधन प्राधिकारी द्वारा उनका निपटारा 02 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद, 10 अप्रैल 2026 तक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है और अपीलीय प्राधिकारी को 17 अप्रैल 2026 तक अपील का निपटारा करना होगा। अंतिम पूरक मतदाता सूची का प्रकाशन 20 अप्रैल 2026 या उससे पहले किया जाना है।
पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना०) डोडरा-क्वार तथा सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यक्रम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी कराएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी और कर्मचारी किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और अंतिम तैयार पूरक-अपूरक मतदाता सूचियों को ईआरएमआईएस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाए। स्थानीय स्तर पर मतदाता सूचियों की पर्याप्त प्रतियाँ भी मुद्रित की जाएंगी।



