शिमला जिला प्रशासन ने अवैध गैस सिलेंडर आपूर्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वाहनों से कुल 372 सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई एसजेवीएन कार्यालय शनान के समीप एक गैस एजेंसी पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा की अगुवाई में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर यह कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक वाहन में 240 भरे सिलेंडर, अन्य दो वाहनों में कुल 30 से अधिक खाली सिलेंडर, और एजेंसी परिसर में कई अन्य खाली सिलेंडर व 35 प्रेशर रेगुलेटर बरामद किए गए।
गैस एजेंसी मैसर्ज संजीव कुमार गैस एजेंसी, जिसे पेट्रो गैस एनर्जी इंडिया लिमिटेड द्वारा सुपर स्टॉकिस्ट के तौर पर अधिकृत किया गया था, बिना अधिकृत भंडारण गोदाम के संचालन कर रही थी और अनाधिकृत डीलरों को गैस आपूर्ति कर रही थी। यह एलपीजी (वितरण नियंत्रण) आदेश, 2000 तथा गैस सिलेंडर नियम, 2016 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके चलते जब्त वाहन और सिलेंडरों को कब्जे में लिया गया है।
इसी क्रम में रोहड़ू उपमंडल में भी निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण दल ने 11 अवैध सिलेंडर जब्त किए।
जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि यह सिलेंडर होटल व ढाबों को आपूर्ति किए जा रहे थे, जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान चलाता रहेगा।