March 14, 2026

दीपावली के दौरान आतिशबाजी विक्रय में संविदानिकता: भारत सरकार के मार्गदर्शन

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दीपावली के दौरान आतिशबाजी विक्रय में संविदानिकता: भारत सरकार के मार्गदर्शन
दीपावली के दौरान आतिशबाजी विक्रय में संविदानिकता: भारत सरकार के मार्गदर्शन

उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चंडीगढ़ से प्राप्त भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार जिला शिमला में दीपावली के दौरान पटाखों की अवैध बिक्री पर रोक तथा आतिशबाजी रखने एवं विक्रय हेतु अस्थाई बूथ बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किये गए हैं ताकि आतिशबाजी परिसर में किसी भी दुर्घटना या अन्य अप्रिय घटना को रोका जा सके। निर्देशानुसार आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए जिला मजिस्ट्रेट किसी अस्थायी दुकान में आतिशबाजी रखने और विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियाँ जारी कर सकते है। आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखे जाएंगे जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा, जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके।

आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर होंगे। शेड एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे। शेड में या शेडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंपों, गैस लैंपों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। विद्युत बत्तियाँ यदि उपयोग की जाती है तो दीवार पर या छत पर फिक्स किए जाएंगे। कुछ देशों से आने वाली आतिशबाजी में संवेदनशील रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी भारतीय कानून के तहत अनुमति नहीं है और यह भारतीय नॉइज़ लेवल मानकों का भी पालन नहीं करते हैं। लाइसेंस प्राप्त आतिशबाजी की दुकानों को दुकान में रखने और बिक्री के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त कारखाने या कंपनी से अधिकृत आतिशबाजी खरीदने की अनुमति है।

आयातित आतिशबाजी बेचते पाए जाने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवारों पर दृढ़ रूप से फिक्स किया जाएगा। प्रत्येक दुकान के इलेक्ट्रिक स्विचों को एक मुख्य कंट्रोल स्विच के साथ जोड़ने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आपात स्थिति में या दुर्घटना की स्थिति में मुख्य कंट्रोल स्विच को बंद करने पर उस जगह में स्थित सभी दुकानों की लाईन तुरंत बंद हो एवं दुर्घटना को रोका जा सके। आतिशबाजी की किसी शेड के पचास मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। एक समूह में पचास से अधिक दुकान अनुज्ञात नहीं की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, अगर वयस्क व्यक्ति साथ न हो तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पटाखे विक्रय नहीं किए जाएंगे। लाइसेंस प्राप्त पटाखे की दुकान का आपातकालीन रास्ता पूरी तरह से खुला होना चाहिए और उस रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दुकान में खुले हुए पटाखे न रखें जाएं, न ही प्रदर्शित किए जाएं। दुकान के अंदर आतिशबाजी या ग्राहकों की भीड़ न हो ताकि आतिशबाजी की वस्तुओं को संभालने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। आतिशबाजी की दुकानों में आतिशबाजी की वस्तुएं खुले में न रखी जाए और न ही प्रदर्शित की जाए।

आतिशबाजी की बिक्री के दौरान धूम्रपान या किसी भी प्रकार के नग्न दीपक, लालटेन, मोमबत्तियाँ आदि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेल्समैन और श्रमिकों को आतिशबाजी की खतरनाक प्रकृति और पैकेटों और बक्सों की सुरक्षित हैंडलिंग के बारे में उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। परिसर में हमेशा पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र और रेत-बाल्टी रखी जानी चाहिए और सभी संबंधित व्यक्तियों को अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने और स्थानीय अग्निशमन दल के साथ सहयोग करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आतिशबाजी की दुकान के आसपास कोई भी अस्थाई शेड या चबूतरा नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी भी विद्युत लाइट या तार को ढीले कनेक्शन के साथ नहीं लगाया जाना चाहिए।

SJVN Chairman Kicks Off Vigilance Awareness Week 2023

Nurturing Creativity – Keekli Charitable Trust, Shimla

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