Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board (HPBOCW) के अंतर्गत पंजीकृत सभी कामगारों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा विशेष रूप से HIMCARE स्वास्थ्य योजना का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यह जानकारी श्रम कल्याण अधिकारी, शिमला श्रेय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा को सक्रिय बनाए रखने तथा लाभार्थियों का डाटा ‘हिम परिवार’ पोर्टल पर अद्यतन करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक है।
बोर्ड ने सभी पंजीकृत कामगारों से आग्रह किया है कि वे शीघ्र ही श्रम कल्याण अधिकारी, शिमला जोन के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए आधार कार्ड, बोर्ड पंजीकरण (श्रमिक) कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी पूर्ण न होने की स्थिति में वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य लाभ बाधित हो सकते हैं। अतः सभी पात्र लाभार्थियों से समय रहते औपचारिकताएं पूर्ण करने की अपील की गई है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।



