September 28, 2025

मतदान अवधि के दौरान मादक पदार्थों को बेचने व वितरित करने पर रहेगी पाबंदी

Date:

Share post:

एसजेवीएन फाउंडेशन द्वारा हिंदी कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन
मतदान अवधि के दौरान मादक पदार्थों को बेचने व वितरित करने पर रहेगी पाबंदी

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 2 मई 2023 को सुनिश्चित किया गया है जिसके मद्देनजर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर के तहत मतदान क्षेत्र में मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।  

आदेशानुसार स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर मतदान की समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान बेचने, देने या वितरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Daily News Bulletin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

क्लस्टर विकास योजना से सशक्त होंगे एमएसएमई

हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शिमला के शोघी स्थित बिजनेस सेंटर में एक जागरूकता कार्यशाला का...

Sports Infrastructure Gets a Boost in State

Himachal Pradesh is fast emerging as ‘Khel Bhoomi’, a rising land of sporting excellence. Under the dynamic leadership...

4,852 Posts to be Filled in Jal Shakti Department: Agnihotri

Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri announced that the Himachal Pradesh government has approved the recruitment of 4,852 posts...

CS Directs Identification of Muck Dumping Sites Across Himachal

Chief Secretary Prabodh Saxena has directed all concerned authorities to identify suitable muck dumping sites across Himachal Pradesh,...