शहर में जारी पाइपलाइन बिछाने के कार्य के मद्देनज़र ढींगू देवी माता मंदिर से संजौली ढली रोड जंक्शन तक वाहनों की आवाजाही पर निश्चित समय अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह यातायात व्यवस्था 24 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।
निर्धारित आदेशों के तहत उक्त मार्ग पर प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक तथा शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, जबकि शेष समय में यातायात सामान्य रूप से संचालित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा इस मार्ग पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्यस्थल पर रिफ्लेक्टर जैकेट पहने ट्रैफिक मार्शल, उचित साइन बोर्ड एवं बैरिकेड लगाए जाएँ ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। सड़क खुदाई से निकलने वाले मलबे को प्रतिदिन हटाना अनिवार्य होगा।
आपात सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक वाहनों के लिए निर्बाध मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों एवं आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।


