जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास शिमला द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में “सशक्त महिला योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कानूनी एवं वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसमें भीमा दत्ता ( Lead Bank Manager, UCO Bank) श्रीमती शिखा भट (Branch Head UCO Bank) तथा पुलिस विभाग से रंजना (ASI) व माननीय उच्च न्यायालय हि. प्र. से अधिवक्ता भागचंद जी ने शिरकत की। जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखते हुए बताया कि इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं बैंक द्वारा दी जाने वाली वितीय सहायता के बारे में जागरुक करना है। उनके द्वारा यह भी बताया गया की किस प्रकार से महिलाये आज के समाज में भी समानता के अधिकारों में पुरुषों से पीछे हैं जिसके कारण आज भी समाज में लैंगिक असमानता है |

भीमा दत्ता ( Lead Bank Manager UCO Bank) द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया उन्होंने बताया की किस प्रकार महिलाओं को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत करना जरूरी है | उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया गया जिनमे अटल पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जीवन अनमोल योजना, मुद्रा लोन योजना आदि शामिल है। उनके द्वारा यह भी बताया गया की किस प्रकर महिलाएं ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी के मामलों से अपना बचाव कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया की वह अपना OTP किसी से भी साँझा न करें ताकि वह धोखाधड़ी के मामलों का शिकार न हो तथा बच्चों को भी अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करने दें। पुलिस विभाग से आई रंजना (ASI) ने महिलाओं को Social Networking Site e.g facebook, instagram इत्यादि पर होने वाले अपराधों के बारे में जागरुक किया की फेसबुक पर किसी भी अनजान व्यक्ति से बात न करे उन्होंने बताया की इन्टरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम और मोर्फिंग जैसे अपराध हो रहे है ।

उन्होंने महिला हेल्प लाइन 1093, 112 और 1098 ( गुडिया हेल्पलाइन ) के बारे में भी सभी को अवगत करवाया तथा उन्होंने महिलाओ को शक्ति बटन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने तथा जरुरत के समय इस का प्रयोग करने को कहा | माननीय उच्च न्यायालय से अधिवक्ता भागचंद जी द्वारा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागृत किया गया। उन्होंने यह भी बताया की किस प्रकार महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव होने के कारण व अपने अधिकारों का उपयोग नही कर पाती हैं | उन्होंने महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में बताया तथा बताया की किस प्रकार महिलाओ को रख रखाव का अधिकार समान वेतन का अधिकार तथा गरिमा व् शालीनता का अधिकार है। उनके द्वारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 मुफ्त क़ानूनी सहायता का अधिकार सम्पति का अधिकार इत्यादि के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया | अंत में जिला कार्यक्रम अधिकारी शिमला द्वारा सभी अतिथिगणों का धन्यवाद किया गया व् शिविर में उपस्थित सभी सदस्यों से अनुरोध किया की आज के इस शिविर से जो भी जानकारी प्राप्त की गयी है उसे और लोगों तक भी पहुंचाया जाये | इस कार्यक्रम में महिला शाक्ति केंद्र की महिला कल्याण अधिकारी एवं जिला समन्वयक भी उपस्थित रही |

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