दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों के उपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए समय सीमा और प्रकार को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला,अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दीपावली पर पटाखे चलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है और सिर्फ हरित (ग्रीन) पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश (2019) 13 SCC 523 के अनुपालन में लिया गया है, जिसके अनुसार वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पटाखों के उपयोग को सीमित किया गया है। जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे बेहतर स्तर पर है, वहीं पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
त्योहारों के अनुसार पटाखे चलाने की समय सीमा इस प्रकार तय की गई है:
-
दीपावली: रात 8:00 से 10:00 बजे तक
-
गुरुपुरब: सुबह 4:00 से 5:00 बजे एवं रात 9:00 से 10:00 बजे तक
-
क्रिसमस ईव व नववर्ष की पूर्व संध्या: रात 11:55 से 12:30 बजे तक
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, बीएनएस 2023 की धारा 223, और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक शिमला और शिमला जिले के सभी उपमंडल दण्डाधिकारी को सौंपी गई है।

