दिवाली के अवसर पर शिमला जिले में बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला में केवल दो लाइसेंसधारी विक्रेता ही अधिकृत रूप से पटाखे बेच सकते हैं। कोई भी अन्य दुकानदार यदि बिना वैध लाइसेंस पटाखे बेचते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्टॉक जब्त करना, व्यापार लाइसेंस रद्द करना और आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल होगा।
एसडीएम बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे और पटाखों के संग्रहण स्थलों की जांच भी की जाएगी। साथ ही, सभी लाइसेंसधारकों को अपनी शर्तों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें, ताकि एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण-अनुकूल दिवाली मनाई जा सके।
अन्य प्रमुख निर्देश:
मिठाइयों की गुणवत्ता की सख्त जांच:
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बाजारों में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। घटिया या मिलावटी सामग्री मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट, सही लेबलिंग और पैकेजिंग अनिवार्य होगी।
सिलेंडर स्टोरेज नियम सख्त:
दुकानों में 100 किलोग्राम से अधिक गैस सिलेंडर स्टोर करना अवैध है। ऐसी स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से सप्लाई करने वाले वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।
खंड विकास अधिकारियों को निर्देश:
त्योहारी सीजन में जारी सभी आदेशों और अधिसूचनाओं को पंचायत स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से तत्काल साझा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।