कीक्ली रिपोर्टर, 15 मई, 2016, शिमला
तारादेवी मंदिर शिमला में आज विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता सीविल जज कनिका गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा व उत्थान के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर बल देना चाहिए। कनिका गुप्ता ने कहा कि कहा कि झगड़ा पारिवारिक हो या सामाजिक, आपसी बातचीत द्वारा इसका निपटारा कर लिया जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर समझोैते द्वारा झगडों को सुलझाना बुद्धिमता है।
अधिवक्ता किरण शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र, सरल तरीके से दूर करने तथा उपभोक्ताओं को संरक्षण दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। यदि उपभोक्ता के अधिकार का हनन होता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दायर कर न्याय के लिए आवेदन किया जा सकताहै। अधिवक्ता प्रीति ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी दी तथा इस शिविर में विभिन्न अधिनियमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर स्थानीय पंचायतों के सदस्य, ग्रामीण लोग एवं मंदिर परिसर में आए श्रद्धालु भी उपस्थित थे।