February 26, 2026

निजी स्कूल बसें चलाने के निर्णय की कड़ी निंदा — छात्र अभिभावक मंच

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कीकली ब्यूरो, फरवरी, 2020

छात्र अभिभावक मंच ने जिला शिमला प्रशासन के एचआरटीसी बसों के बजाए निजी स्कूल बसें चलाने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। मंच ने जिला प्रशासन को चेताया है कि अगर उसने इस निर्णय को लागू किया तो उसके खिलाफ निर्णायक आंदोलन होगा। मंच ने ऐलान किया है कि निजी स्कूलों की मनमानी लूट, भारी फीसों व निजी बस ऑपरेटरों, किताबों व वर्दी की दुकानों से मिली भगत के खिलाफ मार्च के पहले सप्ताह में आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा।

मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ,सह संयोजक बिंदु जोशी व सदस्य फालमा चौहान ने कहा है कि शिमला जिला प्रशासन निजी बस ट्रांसपोर्टरों से मिलीभगत कर रहा है। इन निजी बस ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए निजी स्कूलों के छात्रों व अभिभावकों पर प्रतिमाह हज़ारों रुपये का आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। अभिभावकों को जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत  एचआरटीसी की बसों से वंचित किया जा रहा है। निजी स्कूलों को सेवाएं देने वाली एचआरटीसी की बसों में प्रति छात्र प्रतिमाह अधिकतम किराया नौ सौ रुपये था जबकि दो महीने के अंदर ही निजी बसें चलाने के फरमान के तहत इस अधिकतम किराया को नौ सौ रुपये से बढ़ाकर एक हज़ार आठ सौ से लेकर दो हज़ार दो सौ रुपये करने की कोशिश की जा रही है जिसे अभिभावक किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे।

यह सब कमीशनखोरी के उद्देश्य से किया जा रहा है। दो महीनों में ही यह अधिकतम किराया दो से ढाई गुणा ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है। जिला प्रशासन के इस निर्णय से जहां एक ओर एचआरटीसी को प्रतिमाह लाखों रुपये का नुकसान  होगा वहीं अभिभावकों की जेबों पर भी भारी बोझ पड़ेगा। इस से साफ पता चल रहा है कि यह निर्णय किस के हक में लिया जा रहा है। इस निर्णय से हज़ारों अभिभावकों को नुकसान होगा व चन्द निजी बस ट्रांपोर्टरों को फायदा होगा। एचआरटीसी की दर्जनों बसें सड़कों पर खड़ी हैं परन्तु उनकी सेवाएं लेने के बजाए जिला प्रशासन निजी बस ट्रांसपोर्टरों को महत्व दे रहा है। ऐसा करके वह छात्रों व अभिभावकों के हितों से खिलवाड़ कर रहा है।

विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि जिला प्रशासन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा  15 अप्रैल 2018 के बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिए गए दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन कर रहा है व निजी बसों के हवाले बच्चों की सुरक्षा को सौंप रहा है व अपनी नैतिक जिम्मेवारी से पीछे हट रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 39 एफ के तहत बच्चों को प्राप्त नैतिक व भौतिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014 व सीबीएसई के वर्ष 2005 के दिशानिदेशों की भी अवहेलना है। जिला प्रशासन शिमला की इस कार्रवाई पर प्रदेश सरकार की खामोशी गम्भीर सवाल खड़ा करती है। इस से  शिक्षा माफिया की बू आती है।

निजी स्कूल प्रबंधनों के दबाव में जिला प्रशासन शिमला निजी बस ऑपरेटरों, किताबों व वर्दी की दुकानों से कमीशनखोरी को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है जोकि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा में मुनाफाखोरी को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ लादकर शिक्षा का अधिकार कानून 2009 व भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गारंटीशुदा मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार पर हमला कर रहा है व छात्रों को उस से वंचित कर रहा है।

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