जिला पर्यटन विकास अधिकारी संजय भगवती ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बरसात के मौसम के दौरान जिला में रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, जिपलाइन, ट्रैकिंग और अन्य साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 सितंबर, 2024 तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश हिमाचल प्रदेश रिवर राफ्टिंग नियम, 2005 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां नियम-2017 के विभिन्न प्रावधान के अंतर्गत लोगों की सुरक्षा हेतु जारी किए गए हैं।
शिमला में 15 सितंबर तक साहसिक खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध
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