जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शिमला नगर में व्यवसाय व अन्य रेहड़ी-फड़ी के कार्यों के लिए आने वाले अप्रवासी लोगों व अन्य फेरी वालों की पहचान और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने तथा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से जिला में सभी ठेकेदार, व्यवसायी, व्यापारी, दुकानदार अपने यहां प्रवासी अथवा बाहर से आए मजदूरों की पहचान निकटतम थाना में करवाने के उपरांत ही कार्य पर रखें। उन्होंने कहा कि जिला में बाहर से स्वरोजगार की तलाश अथवा अन्य कामों के लिए आने वाले श्रमिक अथवा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के निकटतम पुलिस क्षेत्र में अपने दस्तावेज और फोटोग्राफ दर्ज करवा कर अपनी पहचान व उपस्थिति सूचित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बिना पहचान व पुलिस थाना में सूचना के कोई भी जिला में किसी प्रकार का व्यापार, कार्य अथवा रेहड़ी-फड़ी या अन्य कार्य न करें। इस संबंध में आदेशों की अवहेलना करने वालों के प्रति नियमानुरूप दण्डणात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं।

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