आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा ग्राम पंचायत बठमाणा जाबरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें धलाया, भरियाल, जाबरी, रतनपुर, बोहली और कैम्बली के ग्राम वासियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस शिविर में नव नियुक्त न्यायाधीश सुश्री सोनिया शर्मा व श्री आकाश सरोहा ने भी भाग लिया। उन्होंने लोगों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1986 इत्यादि के बारे में जानकारी दी।
इस शिविर में अधिवक्ता श्री दीपक ने भी भाग लिया। उन्होंने लोगों को एन. डी. पी. एस. एक्ट और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला श्री विकास गुप्ता ने नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया। इसके अलावा उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत, पीड़ित की मुआवजा योजना और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों इत्यादि के बारे में जानकारी दी। लोगों को आई. ई. सी. मैटिरियल भी वितरित किया गया।