प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 तक बढ़ाई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिमला के जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण हेतु ई-श्रम पोर्टल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पात्र आवेदक, जिनका पंजीकरण 31 मार्च, 2022 या उससे पहले हुआ हो और जो इस तिथि तक किसी दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता का शिकार हुए हों, उनके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुआवजे का प्रावधान है। योजना के तहत मृत्यु या दोनों टांगे व एक हाथ/बाजू की पूर्ण अक्षम्यता की स्थिति में ₹2 लाख और किसी एक अंग की पूर्ण अक्षम्यता पर ₹1 लाख तक की राशि दी जाती है। पहले यह दावा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून, 2025 कर दिया गया है। साथ ही, वर्तमान में लंबित व असफल दावों के निपटारे के लिए 31 जुलाई, 2025 तक की समय सीमा तय की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण और दुर्घटना की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है; यह 31 मार्च, 2022 ही मान्य रहेगी। मुआवजे के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड की प्रति, श्रम कार्ड संख्या या यूएएन (UAN) नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, दुर्घटना का कारण और एफआईआर की प्रति जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। अधिक जानकारी के लिए श्रम अधिकारी शिमला (फोन: 0177-2624706), श्रम अधिकारी रामपुर जोन (फोन: 01782-234286) या इंदर लाल नेगी, श्रम अधिकारी शिमला (मोबाइल: 94184-53224) से संपर्क किया जा सकता है।