जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थलों पर सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, नारेबाजी और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र में शामिल हैं:
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छोटा शिमला से रिज और कैनेडी हाउस तक
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रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक (150 मीटर दायरा)
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स्कैंडल पॉइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक
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छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड व कसुम्पटी रोड तक
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राजभवन और ओक ओवर मार्ग
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सट्टी सीढ़ियां व कसुम्पटी की ओर जाने वाला पैदल रास्ता
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कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड
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ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड
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सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय से चौड़ा मैदान
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उपायुक्त कार्यालय के ऊपर से लोअर बाजार की ओर जाने वाले रास्ते तक (50 मीटर दायरा)
इन क्षेत्रों में अब बिना अनुमति सार्वजनिक सभा, जुलूस, बैंड-बाजा, नारेबाजी तथा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही, हथियार या हथियार स्वरूप वस्तुएं ले जाना भी वर्जित रहेगा।
यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल और सैन्यकर्मियों पर उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान लागू नहीं होगा। उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

