चंबा, 30 अक्तूबर-
जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया की जो युवा विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कौशल अपग्रेडेशन कर रहे हैं उन्हें औद्योगिक कौशल विकास भत्ता स्कीम- 2018 के तहत कौशल विकास भत्ता दिया जाएगा। इस स्कीम में वही युवा पात्र होंगे जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में अप्रेंटिस ट्रेनी के तौर पर कार्य कर रहे होंगे। स्कीम का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही मिलेगा। इसके अलावा उसका नाम प्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज होना भी आवश्यक है। स्कीम की पात्रता के लिए आवेदक की आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा उसे निशुल्क निवास की सुविधा दी गई होगी तो ऐसी सूरत में वह स्कीम के लाभ का पात्र नहीं होगा। किसी अपराध की सजा में 48 घंटे या उससे ज्यादा की अवधि तक जेल में रहने वाला व्यक्ति भी अपात्र होगा।
जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि स्कीम से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए युवा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय के अलावा अपने संबंधित रोजगार कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। औद्योगिक कौशल विकास भत्ता स्कीम की पात्रता को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की प्रति परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भी भेजी गई है ताकि जिला के खंड विकास अधिकारी कार्यालयों के माध्यम से भी स्कीम की पूरी जानकारी जिला के युवाओं  तक पहुंच सके और वे इसका लाभ उठाएं।
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