जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा 9 मई 2026 को जिला के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमेश वर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, विवाह संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, बैंक रिकवरी, बिजली और टेलीफोन बिल विवाद, हाउसिंग फाइनेंस, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर वाहन चालान तथा मकान कर से जुड़े मामलों का निपटारा किया जा सकता है।
उमेश वर्मा ने कहा कि लोक अदालत आम लोगों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। इसमें न तो न्यायालय शुल्क देना पड़ता है और न ही वकीलों पर अतिरिक्त खर्च आता है। पुराने मामलों में जमा कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों का समाधान आपसी सहमति और बातचीत के जरिए किया जाता है, जिससे दोनों पक्षों को राहत मिलती है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मुआवजा और हर्जाना भी शीघ्र प्रदान किया जाता है। यहां दिए गए फैसले अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति दूरभाष नंबर 0177-2832808 पर संपर्क कर सकते हैं।



