जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला द्वारा 9 मई 2026 को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमेश वर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, पेंशन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, बैंक वसूली, बिजली व दूरभाष बिल, आवास ऋण, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर वाहन चालान और मकान कर से जुड़े मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।
उमेश वर्मा ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। इसमें वकील पर खर्च और न्यायालय शुल्क नहीं लगता, जबकि पहले से जमा न्यायालय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किसी पक्ष को दंड नहीं दिया जाता और मुआवजा या हर्जाना शीघ्र प्रदान किया जाता है। यहां दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं और इनके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति दूरभाष नंबर 0177-2832808 पर संपर्क कर सकते हैं।



