बैमलोई से कनलोग (वाया सीपीआरआई) सड़क पर सुबह और शाम को यातायात व्यवस्था एकतरफा रहेगी। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी आदित्य नेगी की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 9.50 बजे तक और सांय 5 से 6 बजे तक यातायात को एकतरफा किया जाएगा।
मामले पर पुलिस अधीक्षक शिमला की ओर से जिला दंडाधिकारी से निवेदन किया था कि उक्त सड़क मार्ग पर भारी ट्रैफिक के कारण सड़क पर ट्रैफिक को एकतरफा किया जाए। साथ ही सड़क पर विभिन्न निर्माण कार्यों के कारण इसको एकतरफा करने की आवश्यकता थी। इसके चलते जिला दंडाधिकारी की ओर से यातायात व्यवस्था को एकतरफा करने के आदेश जारी किए गए। सभी प्रकार के वाहनों के लिए ये आदेश लागू होंगे।