राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत जिला में 118 दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षक बनाए गए हैं। कल्याण विभाग की ओर से इन दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए निगरानी की जाती है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने अधिनियम के तहत आयोजित बैठक के दौरान ये जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक 114 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक प्राप्त थे, सोमवार को आयोजित बैठक में 4 अन्य दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के लिए स्वीकृति दी गई है। कुल मिलाकर अब 118 दिव्यांगजनों को अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षक प्राप्त हो चुके हैं।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कल्याण विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अधिनियम के तहत आने वाले सभी दिव्यांगजनों की वस्तुस्थिति के बारे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत कुल चार प्राकर की बीमारियों जैसे मानसिक मंदता (मेंटल रिटार्डेशन), स्वलीनता (ऑटिज्म), प्रमस्तिश्क (सेरेब्रल पॉल्सी) और विविध विकलांगता (मल्टीपल डिसेबिलिटी) को शामिल किया गया है। बैठक में कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

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