मतदान के दौरान आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार साथ लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

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जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए मतदान 02 मई 2023 को करवाया जाना निश्चित किया गया है। इस कड़ी में जिला शिमला की उन ग्राम पंचायतों में, जहाँ 02 मई को मतदान होगा, वहां सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने हेतु कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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