जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत सुन्नी चैक से गौ सदन वाया नागरिक अस्पताल सुन्नी को यातायात के लिए प्रातः 9 बजे से सायं 4.30 बजे तक एकतरफा वाहनों के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय यातायात सुरक्षा की दृष्टिगत लिया गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में रोगियों को समस्या का सामना न करना पडे़। उन्होंने बताया कि यह आदेश आपातकालीन वाहनों एवं रविवार के साथ-साथ आवश्यक सेवा वाहनों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत टैक्सी पार्किंग लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को शीश महल लक्कड़ बाजार के लिए स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और राजधानी टैक्सी आॅपरेटर यूनियन लक्कड़ बाजार के चालकों से सहयोग की अपील की है।

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